भारतीय संविधान-विशेषताएं

भारतीय संविधान-विशेषताएं

* भारतीय संविधान की विशेषताएं :-
अंबेडकर :– ” भारत का संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है, तथा युद्ध सदा शांति के समय में देश की एकता बनाए रखने की इसमें सामर्थ्य है।”
1. लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान :–
*भारत में लोकप्रिय प्रभुसत्ता है।
*अंतिम शक्ति जनता में निहित है।
* प्रस्तावना में कहा गया है – ” हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अंगीकृत , अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”
2. प्रस्तावना :–
*के. एम. मुंशी के अनुसार – ” प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है।”
* प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
* 42 वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, इसके तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, एकता/ अखंडता शब्द जोड़े गए।
* प्रस्तावना की भाषा ‘ऑस्ट्रेलिया’ के संविधान से ली गई।
3. विश्व का सबसे बड़ा संविधान :–
*भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूची है।
* विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, इसमें 7 अनुच्छेद है।

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4. निर्मित/ लिखित संविधान :–
* भारतीय संविधान का जनक – भीमराव अंबेडकर
संविधान का वास्तुकार – बी.एन. राव
* भारतीय संविधान के निर्माण में – 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे ।
* भारतीय संविधान का पहली बार प्रकाशन फरवरी 1948 में किया गया था। इसका दूसरा प्रकाशन अक्टूबर 1948 में , तथा तीसरा व अंतिम प्रकाशन 4 नवंबर 1948 को किया गया।
( इसी दिन भारतीय संविधान पहली बार पढ़ा गया।)
* प्रारूप समिति :–
गठन – 29 अगस्त 1947
सदस्य – 7
1 (अध्यक्ष – अंबेडकर), 2 के.एम. मुंशी,
3 मोहम्मद सादुल्ला , 4. माधवराव
5 कृष्णामचारी , 6 गोपाल स्वामी आयंगर
7 अल्लादी कृष्णा अय्यर।
* संविधान निर्माण के लिए 27 समितियां बनाई गई।
कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा में 389 सदस्य थे , उसमें
73 — मुस्लिम लीग
208 — कांग्रेस
15 — अन्य
* 3 जून 1947 को संविधान सभा के विभाजन के समय 324 सदस्य थे।
* आजादी के बाद 299 सदस्य थे।
जिसमें 229 (इंग्लो इंडियन – 11 प्रांतों से) ,
70 – रियासतों से।
* संविधान पर तीन वाचन हुए थे :–
प्रथम वाचन – (4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948)
द्वित्तीय वाचन – (15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949)
तृतीय वाचन – (14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 )
* नोट :– 26 नवंबर 1949 को संविधान अस्तित्व में आया, उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य थे ।
15 अनुच्छेद थे।
* 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया।


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5. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य :–
गणतंत्र का अर्थ है, जहां शासन का प्रधान निर्वाचित होता है ।
गणतंत्र व्यवस्था फ्रांस से ली गई है।
6. संसदीय शासन :–
भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है ।
संसदीय शासन में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं ।
1. सिद्धांत रूप में
2. व्यवहार रूप में
* एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदाई होते हैं।
* प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है।
* कार्यपालिका सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदाई होती है।
* व्यवस्थापिका, कार्यपालिका को भंग कर सकती है।
7. संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान :–
* भारत में केवल एक ही संविधान है, राज्यों के लिए पृथक संविधान की व्यवस्था नहीं है।
* यह विशेषता एकात्मक शासन को परिलक्षित करती है ।
8. मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य :-
* मौलिक अधिकार :–
1. मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं ।
2. संविधान के भाग – 3 में इसका उल्लेख है ।
3. अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है ।
4. संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
5. मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे।
6. वर्तमान में 6 मूल अधिकार है।
7. संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया। (44 वां संविधान संशोधन 1978)
8. संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया और इसे संविधान के भाग – 12 में अनुच्छेद 300 (क) में रख दिया गया।
9. मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं ।
10. नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं ।
11. मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं।
* मौलिक कर्तव्य :-
1. यह सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं।
2. 42 वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ( भाग 4 अनुच्छेद 51 (क) में।
3. 86 वां संविधान संशोधन – 2002 में शिक्षा को मूल कर्तव्य बनाया गया ।
4. वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है।
* नोट :– शिक्षा मूल अधिकार के रूप में
(भाग 3 , अनुच्छेद 21 (क)
शिक्षा मूल कर्तव्य के रूप में
( भाग 4 , अनुच्छेद 51 (क)

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9. नीति निर्देशक तत्व :–
 भाग – 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक।
यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ।
यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है ।
ये आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं।
10. पंथनिरपेक्षता :– 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा गया ।
11. समाजवाद :– 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह शब्द जोड़ा गया।
12. संघात्मक – एकात्मक का मिश्रण :–
दुर्गा दत्त बसु :- “भारतीय संविधान ना तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक, अपितु यह दोनों का मिश्रण है।”
* संघात्मक :-
1 पृथक सरकार (केंद्र /राज्य )
2 शक्ति पृथक्करण
3 पृथक कार्यपालिका
4 पृथक न्यायपालिका
* एकात्मक :–
1 एकल नागरिकता
2 महत्वपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित
3 सर्वोच्च न्यायपालिका
4 एक संविधान
5 राज्यों को अनुदान केंद्र द्वारा
6 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ।
13. लचीला और कठोर संविधान :–
संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 (यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया।)
संविधान संशोधन के तरीके :–
1. सामान्य बहुमत द्वारा (संसद):-
1. राज्य का नाम परिवर्तन
2. राज्य की सीमा परिवर्तन
3. नवीन राज्य का निर्माण
2. विशेष बहुमत द्वारा (2/3) :-
{भाग 3, भाग 4} में परिवर्तन
3. संसद के विशेष बहुमत + आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडलन के समर्थन द्वारा
1. राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन
2.केंद्र / राज्य शक्ति विभाजन में परिवर्तन ( संघ, राज्य व समवर्ती सूची)
3. स्वयं अनुच्छेद 368 में परिवर्तन

भारतीय संविधान विशेषताएं

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* संविधान संशोधन के आधार – तीन
प्रकार – दो
14. न्यायपालिका की स्वतंत्रता :–
1. यह अमेरिका के संविधान से ली गई है।
2. न्यायालय दबाव रहित होकर कार्य करता है।
3. भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है।
4. संविधान के अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है।
15. संसद की सर्वोच्चता / न्यायिक पुनरावलोकन :-
भारतीय संविधान में संसद की सर्वोच्चता कायम की गई लेकिन न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। ऐसी स्थिति में दोनों का समन्वय होता है, और इस समन्वय के आधार पर कार्य होता है।
16 अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों का संरक्षक :–
संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342 तक अल्पसंख्यक
अनुच्छेद 330 – लोकसभा में एस सी. , एस टी .को आरक्षण
अनुच्छेद 331 – लोकसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण
अनुच्छेद 332 – विधानसभा में एस सी. , एस टी. आरक्षण
अनुच्छेद 333 – विधानसभा में एंग्लो इंडियन आरक्षण।
17. भाषागत आधार :–
1. हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है। भाषाओं का उल्लेख संविधान के भाग – 17 में किया गया है।
2. संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित है।

18. वयस्क मताधिकार :–
भारत में प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु के पश्चात मत देने का अधिकार है।
अनुच्छेद 326 , भाग 15 , आयु -21 वर्ष , पूर्व में

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नोट :– 8 वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी के समय मतदाता की आयु 18 वर्ष कर दी गई।
19. आपातकालीन उपबंध :–
आपातकालीन उपबंध संविधान में जर्मनी से लिए गए।
अनुच्छेद 352 से 360 तक , भाग – 18 में।
20. राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक :–
संविधान में राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद औपचारिक पद है। निष्पक्षता को प्रकट करने वाला पद है।
21. अंतर्राष्ट्रीय शांति और बंधुत्व की भावना :–
अनुच्छेद 51 , भाग – 4
( विदेश नीति)

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